न्यायिक समीक्षा: न्यायालयों की शक्ति का अनावरण | Judicial Review in India

न्यायिक समीक्षा एक अदालत की शक्ति है जो कानूनों, विनियमों, कार्यकारी कार्यों और सरकारी निर्णयों की संवैधानिकता और वैधता की समीक्षा और मूल्यांकन करती है। जुडिशल रिव्यु न्यायपालिका को यह जांचने की अनुमति देता है कि ये कानून और कार्य संविधान के प्रावधानों या अन्य प्रासंगिक कानूनी मानकों के अनुरूप हैं या नहीं। न्यायिक समीक्षा कानून के शासन का पालन सुनिश्चित करने और व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में कार्य करती है। इस लेख को पढ़कर आपको न्यायिक समीक्षा या Judicial Review के बारे में जानने को मिलेगा।

न्यायिक समीक्षा Judicial Review in India

न्यायिक समीक्षा | Judicial Review

न्यायिक समीक्षा के माध्यम से, अदालतें कानूनों की संवैधानिकता का आकलन करती हैं और निर्धारित करती हैं कि क्या वे किसी संवैधानिक प्रावधान या सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं या नहीं। इसमें यह भी जांचा जाता है कि क्या कानून, विधायी निकाय को दी गई शक्तियों से कहीं अधिक तो नहीं है या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं करते हैं, या अन्य संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करते हैं या नहीं।

कानूनों के अलावा, न्यायिक समीक्षा का विस्तार कार्यकारी कार्यों और सरकारी निर्णयों तक भी होता है। न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यकारी शाखा के कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं कि वे कानून की सीमा के भीतर किए गए हों और कार्यपालिका को दिए गए अधिकार से अधिक ना हों। इसमें नियमों, कार्यकारी आदेशों और प्रशासनिक निर्णयों की संवैधानिकता की जांच करना शामिल है।

न्यायिक समीक्षा आमतौर पर उच्च न्यायालयों द्वारा आयोजित की जाती है, जैसे कि संवैधानिक या सर्वोच्च न्यायालय, और अक्सर यह एक संवैधानिक लोकतंत्र का मुख्य घटक होता है। यह न्यायपालिका को संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करने और सरकार की विधायी और कार्यकारी शाखाओं द्वारा शक्ति के संभावित दुरुपयोग से बचाने की अनुमति देकर नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली प्रदान करता है।

न्यायिक समीक्षा का विशिष्ट दायरा और सीमा, विभिन्न देशों और कानूनी प्रणालियों में भिन्न होती है। कुछ न्यायालयों में न्यायिक समीक्षा की एक मजबूत परंपरा है, जो असंवैधानिक माने जाने वाले कानूनों या कार्यकारी कार्यों को रद्द करने के लिए अदालतों को व्यापक अधिकार प्रदान करती है। अन्य न्यायालयों में, न्यायिक समीक्षा की शक्ति विशिष्ट संवैधानिक प्रावधानों या विधायी अधिनियमों द्वारा अधिक सीमित या विवश हो सकती है।

न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की उत्पत्ति कहाँ से हुई

न्यायिक समीक्षा के अवधारणा की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। 1803 में मार्बरी बनाम मैडिसन के मौलिक मामले में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय लिया गया जिसमे न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की स्थापना हुई।

भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से “न्यायिक समीक्षा” शब्द का उल्लेख नहीं करता है लेकिन भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा की जड़ें भारत के संविधान में हैं, जो 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था। यह न्यायपालिका को शक्ति प्रदान करता है जिससे की वह कानूनों और कार्यकारी कार्यों की संवैधानिकता की समीक्षा कर सकें।

न्यायिक समीक्षा का समर्थन करने वाले भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान हैं अनुच्छेद 372 (1), अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 254, अनुच्छेद 246 (3), अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 131-136, अनुच्छेद 137 इत्यादि।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास व्यापक न्यायिक समीक्षा करने का क्षेत्राधिकार है, जो इसे कानूनों, विनियमों और सरकारी कार्यों की संवैधानिकता की समीक्षा करने और निर्धारित करने की अनुमति देता है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति मुख्य रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 136 से ली गई है।

अनुच्छेद 32: यह अनुच्छेद व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। यह सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण सहित रिट जारी करने का भी अधिकार देता है।

अनुच्छेद 136: यह अनुच्छेद किसी भी मामले में अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, भले ही अपील के लिए कोई कानूनी प्रावधान न हो। यह सर्वोच्च न्यायालय को उन मामलों की जांच करने की अनुमति देता है जहां कानून का एक बड़ा सवाल है या सार्वजनिक महत्व का मामला है।

अपने न्यायिक समीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत, सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित कार्य करता है:

  • कानूनों की संवैधानिकता: सर्वोच्च न्यायालय संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कानून सहित कानूनों की संवैधानिकता की समीक्षा कर सकता है। यदि कोई कानून संविधान के प्रावधानों के साथ असंगत पाया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय इसे असंवैधानिक करार देकर रद्द कर सकता है।
  • मौलिक अधिकारों की सुरक्षा: सर्वोच्च न्यायालय संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर सकता है और उनकी सुरक्षा के लिए उपयुक्त रिट जारी कर सकता है।
  • प्रशासनिक कार्य: सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका के प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे कानून की सीमाओं के भीतर किए जाएं। यह कार्यकारी आदेशों, नियमों, विनियमों और सरकारी नीतियों की जांच कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे वैध हों और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन ना करते हों।
  • निचली अदालतों की न्यायिक समीक्षा: सर्वोच्च न्यायालय देश में सर्वोच्च अपील अदालत के रूप में भी कार्य करता है और निचली अदालतों के फैसलों की समीक्षा करता है।
  • जनहित याचिका (पीआईएल): सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को शामिल करने के लिए अपने न्यायिक समीक्षा अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया है। जनहित याचिका किसी भी नागरिक को सामाजिक, आर्थिक या पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए सार्वजनिक हित की ओर से न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देती है।

न्यायिक समीक्षा कौन कर सकता है

भारत में, न्यायिक समीक्षा की शक्ति मुख्य रूप से न्यायपालिका में निहित है, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में।

सर्वोच्च न्यायालय देश में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है और न्यायिक समीक्षा की अंतिम शक्ति उसके पास है। यह कानूनों, विनियमों, कार्यकारी कार्यों और सरकारी निर्णयों की संवैधानिकता की समीक्षा कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत न्यायिक समीक्षा कर सकता है, जो व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे अदालत से संपर्क करने की अनुमति देता है, साथ ही अनुच्छेद 136 के तहत, जो इसे किसी भी मामले में अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने के लिए विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है।

भारत के प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट है जो अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करता है। हाईकोर्ट को अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर कानूनों, विनियमों और सरकारी कार्यों की संवैधानिकता की समीक्षा करने का अधिकार है। वे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधाज्ञा, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण जैसे रिट भी जारी कर सकते हैं।

भारत में अधीनस्थ न्यायालयों (Subordinate Courts) के पास सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के समान न्यायिक समीक्षा की व्यापक शक्ति नहीं है, फिर भी वे विशिष्ट मामलों में कानूनों और विनियमों की संवैधानिकता और वैधता की समीक्षा करने में भूमिका निभाते हैं। उनके पास संविधान सहित कानून की व्याख्या करने और लागू करने की जिम्मेदारी है, और अगर वे उन्हें असंवैधानिक या अन्य कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाते हैं तो वे कानूनों या सरकारी कार्यों को अमान्य घोषित कर सकते हैं।

न्यायिक समीक्षा और बुनियादी संरचना | Judicial Review and the Basic Structure Doctrine

इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस 1975 फैसले के अनुसार न्यायिक समीक्षा को संविधान का मूल ढांचा (Basic Structure) माना जाता है। न्यायिक समीक्षा को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना जाता है क्योंकि यह एक मौलिक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है जो संवैधानिक ढांचे की अखंडता और स्थिरता को बनाए रखता है। मूल संरचना सिद्धांत की अवधारणा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के ऐतिहासिक मामले में भी स्थापित की गई थी।

मूल संरचना सिद्धांत मानता है कि संविधान की कुछ आवश्यक विशेषताएं या सिद्धांत हैं जो संसद सहित विधायी निकाय द्वारा संशोधन नहीं क्या जा सकता। ये विशेषताएं संवैधानिक ढांचे की नींव और सार बनाती हैं, लोकतंत्र के संरक्षण, कानून के शासन, शक्तियों के पृथक्करण और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं।

मूल संरचना के रूप में न्यायिक समीक्षा को मान्यता देने के पीछे मुख्य तर्क यह है कि विधायी या कार्यकारी शाखाओं द्वारा शक्ति के किसी भी मनमाने या अत्यधिक प्रयोग को रोका जाए जो संविधान में निहित मूल्यों और सिद्धांतों को कमजोर कर सकता है। बुनियादी ढांचे को बरकरार रखते हुए, न्यायपालिका संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है और यह सुनिश्चित करती है कि इसमें किए गए कोई भी परिवर्तन या संशोधन इसके मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन न करें।

भारत में न्यायिक समीक्षा मामलों के कुछ उदाहरण

गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)/ Golaknath vs State of Punjab (1967): इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। इसने मौलिक अधिकारों के गैर-संशोधन के सिद्धांत को स्थापित किया और इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति की पुष्टि की।

एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)/ S.R. Bommai vs. Union of India (1994): यह मामला संविधान के अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के तहत राज्य सरकारों की बर्खास्तगी के मुद्दे से संबंधित था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार को बर्खास्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग सीमित परिस्थितियों में और न्यायिक समीक्षा के अधीन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने अनुच्छेद 356 को लागू करने के लिए सिद्धांतों और आधारों को रेखांकित किया और इसके मनमाने उपयोग को रोकने के लिए दिशानिर्देश प्रदान किए।

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)/ Vishaka vs. State of Rajasthan (1997): इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मुद्दे को संबोधित किया। न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए न्यायिक समीक्षा की और दिशा-निर्देश निर्धारित किए, जिन्हें विशाखा दिशानिर्देश के रूप में जाना जाता है। इन दिशानिर्देशों ने भारत में यौन उत्पीड़न पर बाद के कानून के आधार के रूप में कार्य किया।

पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017)/ Puttaswamy v. Union of India (2017): इस ऐतिहासिक मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। कोर्ट ने माना कि निजता व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का आंतरिक हिस्सा है और इसकी रक्षा की जानी चाहिए। इस निर्णय ने मौलिक अधिकारों के दायरे की व्याख्या और विस्तार करने के लिए न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति की पुष्टि की।

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)/ Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973): इस ऐतिहासिक मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बुनियादी ढांचे के सिद्धांत की स्थापना की। इसने माना कि संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताएं हैं जिन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता है, यहां तक ​​कि संसद द्वारा भी, क्योंकि वे संविधान की मूल संरचना का निर्माण करते हैं। न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक समीक्षा का प्रयोग किया कि संसद की संशोधन शक्ति मूल संरचना का उल्लंघन न करे।

मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)/ Maneka Gandhi v. Union of India (1978): इस मामले ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के दायरे का विस्तार किया। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर एक सीमा थी, निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। न्यायालय ने व्यापक और समावेशी तरीके से मौलिक अधिकारों की रक्षा और व्याख्या करने के लिए न्यायिक समीक्षा का प्रयोग किया।

एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला (1976)/ ADM Jabalpur v. Shivkant Shukla (1976): इस मामले को भारत में आपातकाल की अवधि के दौरान “हैबियस कॉर्पस केस” के रूप में जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपातकाल के दौरान, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार भी शामिल है, को निलंबित किया जा सकता है। हालाँकि, इस निर्णय की बाद में आलोचना की गई और बाद के निर्णयों द्वारा इसे खारिज कर दिया गया, मौलिक अधिकारों को बनाए रखने में न्यायिक समीक्षा के महत्व की पुष्टि की गई।

नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018)/ Navtej Singh Johar v. Union of India (2018): इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता के उस प्रावधान को रद्द कर दिया, जो सहमति से समलैंगिक संबंधों को आपराधिक बनाता था। न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा का प्रयोग किया और माना कि प्रावधान समानता, गोपनीयता और गरिमा के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

ये कुछ उदाहरण भारत में न्यायिक समीक्षा की भूमिका को उजागर करते हैं, जहां न्यायालय के पास संविधान की व्याख्या करने, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और असंवैधानिक पाए जाने वाले कानूनों या कार्यों को रद्द करने की शक्ति है।

न्यायिक समीक्षा की कमियां

न्यायिक समीक्षा, कानून के शासन को बनाए रखने और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है, यह इसके संभावित नुकसान के बिना नहीं है। न्यायिक समीक्षा से जुड़ी कुछ कमियों या आलोचनाओं में शामिल हैं:

लोकतांत्रिक जवाबदेही का अभाव: चूंकि अनिर्वाचित न्यायाधीश न्यायिक समीक्षा करते हैं, कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि यह लोकतांत्रिक जवाबदेही को कमजोर करता है। न्यायपालिका द्वारा लिए गए निर्णयों के महत्वपूर्ण नीतिगत निहितार्थ हो सकते हैं, और आलोचकों का तर्क है कि ऐसे निर्णयों को निर्वाचित प्रतिनिधियों पर छोड़ देना चाहिए जो लोगों के प्रति सीधे जवाबदेह हैं।

देरी और अक्षमता: न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया समय लेने वाली हो सकती है, जिससे विवादों के समाधान में देरी और कानूनी अनिश्चितता हो सकती है। लंबी कानूनी कार्यवाही में शामिल पक्षों के लिए लागत में वृद्धि भी हो सकती है।

संभावित न्यायिक ओवररीच: आलोचकों का तर्क है कि न्यायिक समीक्षा से शक्ति का असंतुलन हो सकता है, न्यायपालिका बहुत अधिक अधिकार ग्रहण कर सकती है और विधायी और कार्यकारी शाखाओं की शक्तियों का उल्लंघन कर सकती है। उनका तर्क है कि न्यायाधीशों को संयम बरतना चाहिए और नीति और कानून के मामलों में सरकार की निर्वाचित शाखाओं पर डालना चाहिए।

सीमित विशेषज्ञता: विशेष रूप से जटिल तकनीकी या वैज्ञानिक मामलों की समीक्षा करते समय न्यायाधीशों के पास कुछ क्षेत्रों में विशेषज्ञता या विशेष ज्ञान की कमी हो सकती है।

सार्वजनिक भागीदारी का अभाव: न्यायिक समीक्षा अक्सर जनता की छानबीन और इनपुट से दूर अदालत कक्षों में होती है। आलोचकों का तर्क है कि समाज को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण निर्णय अधिक भागीदारी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किए जाने चाहिए जिसमें सार्वजनिक बहस और इनपुट शामिल हों।

FAQ

What is the true meaning of Judicial Review?

The true meaning of Judicial Review is the review of the laws and acts by the judicial institutions after they are passed by the legislative or exercised by the executive. The judiciary checks that are the laws in alignment with the spirit of the Indian constitution or not.

न्यायिक समीक्षा के कुछ केस कौन से हैं?

न्यायिक समीक्षा के कुछ हैं पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) इत्यादि.

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