पटना हाईकोर्ट ने राज्य के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है.
कोर्ट ने कहा कि सरकार माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जारी रख सकती है, लेकिन उनकी बहाली इस अपील के फैसले पर निर्भर करेगी. हाईकोर्ट की एक अन्य बेंच ने 15 सितंबर 2022 को शिक्षकों की बहाली पर रोक लगा दी थी।
मामला हाई स्कूलों में छठे चरण के शिक्षक नियोजन से जुड़ा है।
जिन उम्मीदवारों का बीएसआईटीईटी परिणाम वर्ष 2012 में प्रकाशित हुआ था और जिन्होंने बी.एड. पाठ्यक्रम सत्र 2016-18 तक नवीनतम पाठ्यक्रम और बी.एड. के छठे चरण के लिए आवेदन अंतिम तिथि से पहले जमा कर दिया है वह डिग्री के पात्र होंगे।
कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट साल 2012 में प्रकाशित हुआ है लेकिन खुद को सत्र 2017-19 में पंजीकृत किया भले ही उनका बी एड कटऑफ डेट के पहले उन्हें प्राप्त हुआ हो फिर भी इसके बावजूद कि उनके पास बी एड है पात्र नहीं होंगे
लेकिन, वे चयन या नियुक्ति के लिए अपने मामलों पर विचार करने के लिए संबंधित ऑथोरिटी से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होंगे।